भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को पायरेटेड फिल्मों, वेब सीरीज और अन्य कॉपीराइट संरक्षित ऑडियो-विजुअल सामग्री के अवैध प्रसार को लेकर नोटिस जारी किया है। मंत्रालय ने टेलीग्राम से 15 दिनों के भीतर एक्शन टेकन रिपोर्ट (ATR) प्रस्तुत करने को कहा है। साथ ही प्लेटफॉर्म को कॉपीराइट उल्लंघन करने वाली सामग्री की पहचान, रिपोर्टिंग, पहुंच रोकने और उसे शीघ्र हटाने की व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश दिए गए हैं।
सरकार का कहना है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर चैनलों, ग्रुपों, बॉट्स और विभिन्न अकाउंट्स के माध्यम से पायरेटेड कंटेंट साझा किए जाने से फिल्म उद्योग और कंटेंट निर्माताओं को भारी आर्थिक नुकसान होता है। इसलिए केवल शिकायत मिलने के बाद कार्रवाई करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि प्लेटफॉर्म को सक्रिय रूप से ऐसी सामग्री की पहचान कर उसे हटाने की व्यवस्था विकसित करनी चाहिए।
मंत्रालय ने कॉपीराइट अधिनियम, 1957, सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 तथा आईटी नियम, 2021 के तहत निर्धारित ‘ड्यू डिलिजेंस’ प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया है। सरकार ने दोहराए जाने वाले उल्लंघनकर्ताओं—जैसे चैनल, ग्रुप, बॉट्स और एडमिन—के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने तथा भविष्य में कॉपीराइट उल्लंघन रोकने के लिए व्यापक अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।


