दूरसंचार विभाग (DoT) 24 अगस्त 2026 से मोबाइल कनेक्शन जारी करने के नियमों को और सख्त करने जा रहा है। नए नियम के तहत यदि किसी व्यक्ति के नाम पर निर्धारित सीमा तक पहले से मोबाइल कनेक्शन दर्ज हैं, तो उसे नया सिम कनेक्शन नहीं दिया जाएगा। इसके लिए टेलीकॉम कंपनियों को केंद्रीकृत डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म के माध्यम से उपभोक्ता के मौजूदा कनेक्शनों का सत्यापन करना होगा।
देश के अधिकांश हिस्सों में एक व्यक्ति के नाम पर अधिकतम नौ मोबाइल कनेक्शन रखने की अनुमति है। वहीं जम्मू-कश्मीर, असम और उत्तर-पूर्वी राज्यों में यह सीमा छह कनेक्शन निर्धारित है। यह सीमा अलग-अलग ऑपरेटरों और सेवा क्षेत्रों में लिए गए सभी सिम कार्डों पर लागू होगी।
नए कनेक्शन के लिए आवेदन करते समय ग्राहक को कस्टमर एप्लिकेशन फॉर्म (CAF) में अपने सभी मौजूदा मोबाइल कनेक्शनों की जानकारी देनी होगी। टेलीकॉम कंपनियां नया सिम सक्रिय करने से पहले डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिकॉर्ड का मिलान करेंगी।
यदि सत्यापन के दौरान अतिरिक्त कनेक्शन पाया जाता है, तो उसे निलंबित किया जा सकेगा। कंपनियों को 30 नवंबर 2026 तक रियल-टाइम फोटो आधारित स्क्रीनिंग व्यवस्था अपनाने का समय दिया गया है।
इस कदम का उद्देश्य फर्जी पहचान, अनधिकृत सिम और मोबाइल कनेक्शन के दुरुपयोग पर प्रभावी रोक लगाना है।


