राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (NCH) ने होम्योपैथिक चिकित्सकों द्वारा अन्य चिकित्सा पद्धतियों के अभ्यास को लेकर अपनी नियामक स्थिति स्पष्ट की है। राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (होम्योपैथी चिकित्सकों के लिए व्यावसायिक आचरण, शिष्टाचार और नैतिकता संहिता) विनियम, 2022 के विनियम 36(य) के अनुसार, कोई होम्योपैथिक चिकित्सक होम्योपैथी के अलावा किसी अन्य चिकित्सा पद्धति का अभ्यास नहीं कर सकता।
हालांकि, यह प्रावधान राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों या केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा संचालित अन्य कार्यक्रमों के तहत चिकित्सा सेवाएं देने पर रोक नहीं लगाता। इसके लिए चिकित्सक को सक्षम प्राधिकारी द्वारा मान्यता प्राप्त या निर्धारित आवश्यक प्रशिक्षण अथवा पाठ्यक्रम पूरा करना होगा।
आयोग ने बीएचएमएस विनियम, 2022 के विनियम 14(7) का भी उल्लेख किया है, जो सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों और राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों में होम्योपैथिक स्नातकों की भूमिका को मान्यता देता है। NCH ने यह स्पष्टीकरण नियमों की सही व्याख्या और नियामक स्थिति को स्पष्ट करने के उद्देश्य से जारी किया है।


