फ्रांस की संसद ने 21 जुलाई 2026 को एक ऐतिहासिक कानून पारित किया है, जिसके तहत 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया का उपयोग प्रतिबंधित कर दिया गया है। यह कदम यूरोपीय संघ के किसी सदस्य देश द्वारा इस प्रकार का पहला राष्ट्रीय कानून है। सरकार का कहना है कि इसका उद्देश्य बच्चों की डिजिटल सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना है।
नए कानून के अनुसार, 1 सितंबर 2026 से 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चे नए सोशल मीडिया खाते नहीं बना सकेंगे, जबकि जनवरी 2027 से यह नियम पहले से मौजूद खातों पर भी लागू होगा। प्लेटफॉर्मों को आयु सत्यापन की प्रभावी व्यवस्था अपनानी होगी।
सरकार और सांसदों का मानना है कि सोशल मीडिया का अत्यधिक उपयोग बच्चों में अवसाद, आत्म-क्षति, एनोरेक्सिया और आत्महत्या जैसी मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को बढ़ा सकता है। हालांकि, ऑनलाइन विश्वकोश, शैक्षिक और वैज्ञानिक वेबसाइटों को इस प्रतिबंध से बाहर रखा गया है, ताकि बच्चों की शिक्षा और ज्ञान तक पहुंच प्रभावित न हो।


